
नगर निगम में किसी प्रकार की टैक्स की नहीं हुई बढ़ोत्तरी,आमजन में फैलाया जा रहा भ्रम : पिंकी
वर्ष 2017-2018 में जो टैक्स का निर्धारण किया गया उसके बाद नहीं हुई कोई वृद्धि
नगर निगम क्षेत्र में जुड़े स्लम एरिया के लोगों का टैक्स नहीं लिया जाता
बेगूसराय। नगर निगम में टैक्स बढ़ोत्तरी को लेकर निगम के प्रति आमजन में फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए निगम के सभागार में मेयर पिंकी देवी और पूर्व मेयर संजय कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेसवार्ता कर बताया। उन्होंने बताया कि आमजन में भ्रम फैलाया जा रहा है कि नगर निगम लोगों से टैक्स की ज्यादा वसूली कर रही है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नगर निगम वर्ष 2017-2018 में जो टैक्स का निर्धारण किया उसके बाद कोई टैक्स की वृद्धि नहीं की गई है। गौरतलब बात यह है कि आज भी जो रेसिडेंशियल है जो अन्य सड़कों पर या प्रधान सड़क पर हैं तो उन्हें 12 रुपए पक्का मकान 09 रुपए एस्बेस्टस और 04 रुपए खपड़ापोस और वो मुख्य सड़क पर हैं तो 09 रुपए रेसिडेंशियल 04 रुपए एस्बेस्टस और 03 रुपए खपड़ापोस अगर वो अन्य सड़कों पर हैं तो वहां 05 रुपए पक्का मकान 03 रुपए एस्बेस्टस और 02 रुपए खपड़ापोस झोपड़ी चाहे कोई अन्य। बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2013 में एक गजट हुआ था और उसी समय तय हुआ था कि रिक्त भूमि पर टैक्स लिया जाएगा लेकिन उस समय बोर्ड ने इसको खारिज कर दिया बाद के समय में जो बोर्ड बना उन्होंने इसको फिर लागू किया और यह लागू किया गया। वर्ष 28 नवंबर 2016 को इसमें 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई और वही वृद्धि आज तक चल रहा है। अगर आपका घर एक कट्ठा यानि 1488 वर्ग फीट में बना है तो आपको सालाना 479 रुपए टैक्स लगेगा। आपको बता दें कि नगर निगम क्षेत्र में जुड़े स्लम एरिया के लोगों का टैक्स नहीं लिया जाता है वहीं पंचायत से जुड़े वार्ड जो नगर निगम क्षेत्र में आए हैं उनलोगों को 250 वर्गफीट से नीचे का मकान स्लम एरिया वहां किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लिया जाता है और अन्य सड़कों पर 23 रुपए सालाना टैक्स लिया जाता है। अगर किसी का घर 70 प्रतिशत बना हुआ है और 30 प्रतिशत खाली है तो 70 प्रतिशत का टैक्स लगेगा और 30 प्रतिशत का नहीं वहीं 65 प्रतिशत बना हुआ है और 35 प्रतिशत भी बना हुआ है तो दोनों का टैक्स लगेगा।
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