जागरूकता रथ के माध्यम से सड़क सुरक्षा अभियान को सफल बनाने का लिया निर्णय: डीएम

बेगूसराय। परिवहन विभाग के निर्देशानुसार जिले में सड़क सुरक्षा माह 01 जनवरी से 31जनवरी तक मनाया जा रहा है इसी क्रम में मंगलवार को अध्यक्ष जिला सड़क सुरक्षा समिति सह डीएम तुषार सिंगला के द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता के लिए शहर एवं ग्रमीणों में प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उनके द्वारा जागरूकता रथ के माध्यम से सड़क सुरक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए संभावित सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के साथ साथ निम्न सूचनाएँ का प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसके संबंध में बताया गया है कि आमलोगों द्वारा यातायात नियमों का पालन करना हेलमेट एवं सीट बेल्ट धारण करने की अनिवार्यता है। वाहन चलाते समय मोबाईल हेड फोन का प्रयोग नही करना। हिट एण्ड रन योजना अंतर्गत दुर्घटना में सम्मिलित होने वाले वाहनों की जानकारी नहीं रहने के क्रम में मृतक के आश्रितों को दो लाख रूपये एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के मामले पचास हजार रूपये मुआवजा देने का प्रावधान है।
हिट एण्ड रन के मामले निम्न कागजात की है आवश्यकता
आवेदक का आधार कार्ड के साथ मृतक घायल का आधार कार्ड बैंक पासबुक पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति घायल संबंधित प्रतिवेदन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित एफआईआर की छायाप्रति अनिवार्य है। नन हिट एण्ड रन योजना अंतर्गत दुर्घटना में सम्मिलित नहीं होने वाले वाहनों की जानकारी रहती है क्रम मे आवेदक को मृतक के आश्रितों को न्यूनतम पाँच लाख रूपये एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के मामले में दो लाख पचास हजार रूपये मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायधिकारी भागलपुर के सुनवाई के उपरांत मुआवजा देने का प्रावधान है। जिसमें आवेदन उपरांत निर्धारित तिथि को वकील के माध्यम से न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थति होना अनिवार्य होता है।  इसके लिए आवेदक के द्वारा परिवहन के पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है एवं जिला परिवहन कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
नन हिट एण्ड रन के मामले निम्न कागजात की होती है आवश्यकता 
आवेदक का आधार कार्ड के साथ मृतक घायल का आधार कार्ड बैंक पासबुक  पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र घायल संबंधित प्रतिवेदन
पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित एफआईआर की छायाप्रति अनिवार्य है। वहीं गुड समेरिटन सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को ससमय चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने वाले अच्छे मददगार को गुड समेरिटन के रूप में सम्मानित किया जाता है। उपहार स्वरूप दस हजार रूपये पुरस्कृत किया जाता है। यह अवगत कराना चाहता हूं कि दुर्घटना की स्थिति में पहला 01 घंटा अतिमहत्वपूर्ण है जिसे गोल्डन ऑवर कहा जाता है। इस दौरान यदि पीड़ित को ईलाज के लिए जरूरी सहायता मिल जाता है तो जान बचाने की संभावना बढ़ जाती है अथवा शारीरिक क्षति को न्यूनतम किया जा सकता है।

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